टैक्स नहीं हुआ जमा तो होगी प्रॉपर्टी सील
टैक्स नहीं हुआ जमा तो होगी प्रॉपर्टी सील
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गुड़गांव : हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा टैक्स अदा करने को लेकर छूट की अवधि को 30 सितम्बर तक के लिए बढ़ाया गया जिसको लेकर लोगो की भी अच्छी प्रतिक्रिया सामने आ रही है. लोगो के द्वारा नगर निगम कार्यालय में जाकर टैक्स का भुगतान ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से कर रहे है. टैक्स के मामले में ही एक अधिकारी ने जानकारी ने यह भी कहा है कि 18 सितम्बर तक ही निगम के द्वारा 7 करोड़ रूपए प्रोपर्टी टैक्स के रूप में जमा किये गए है.

इसके साथ ही नगर प्रशासन के द्वारा डीफॉल्टर सम्पत्ति मालिकों को नोटिस जारी किया गया है और यह कहा गया है कि वे जल्द से जल्द टैक्स का भुगतान करें. यह भी सामने आया है कि सरकार ने सम्पत्ति कर छूट को लेकर यह आखिरी मौका दिया गया है, यदि इस बार भी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत संपत्तियों को सील किये जाने का काम भी शुरू किया जायेगा. छूट की अवधि को लेकर सरकार का कहना है कि इस अवधि को अब और नहीं बढ़ाया जाना है. इसलिए जो भी छूट अभी तक प्रदान की गई है टैक्स भुगतानकर्ता उसका लाभ उठा सकते है.

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