अहमदाबाद : गुजरात सरकार में स्थानीय चुनावों में वोट न डालने पर 100 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. सरकार ने आदेश जारी किए हैं इनमें कहा गया है कि यदि पंजीकृत मतदाता अगर राज्य में स्थानीय चुनावों में बिना उचित कारण बताए बिना वोट नहीं डालते है तो उन पर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा. राज्य की ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास मंत्री जयंती भाई कवाडिया ने इन चुनावों में मतदान अनिवार्य किये जाने की घोषणा की.
कवाडिया ने कहा कि "स्थानीय चुनावों में वोटिंग अनिवार्य करने वाले प्रावधान से जुड़े गुजरात स्थानीय प्राधिकार संशोधन कानून, 2009 के तहत छूटों तथा नियमों को उनके विभाग से मंजूरी मिल गई है. उन्होंने कहा कि "इसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार वोट नहीं डालने वाले तथा इसके लिए कोई संतुष्टि जनक कारण नहीं बताने वाले वोटरों पर 100 रूपये का जुर्माना देना होगा.