संजय राउत होंगे आजाद, जमानत पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार
संजय राउत होंगे आजाद, जमानत पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार
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मुंबई: उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत अब आजाद है। जी हाँ, 101 दिन जेल में रहने के बाद अब उनकी आजादी पक्की हो गई है। जी दरअसल मुंबई की एक विशेष अदालत ने पात्रा ‘चॉल’ पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को आज यानी बुधवार को जमानत दे दी। संजय को जमानत मिलने के बाद ईडी ने इसे रद्द कराने के लिए पीएमएलए कोर्ट का रुख किया। हालाँकि कोर्ट ने ED की अर्जी को खारिज करते हुए संजय राउत की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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जी दरअसल धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश एम।जी। देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संजय राउत की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। बताया जा रहा है जमानत पर रोक लगाने संबंधी ईडी की अर्जी सुनने के बाद मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। जी हाँ और कोर्ट ने यह कहा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत और सह-आरोपी प्रवीण राउत को रिहा किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला? - जी दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्यसभा सदस्य राउत को इस साल जुलाई में उपनगरीय गोरेगांव में पात्रा ‘चॉल’ के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया था। संजय राउत फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं, हालाँकि अब वह जेल से बाहर आ सकते हैं।

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