तेजस्वी को खाली करना होगा सरकारी बंगला, पटना हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
तेजस्वी को खाली करना होगा सरकारी बंगला, पटना हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
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पटना: बिहार में विपक्ष के नेता और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पटना उच्च न्यायालय ने बड़ा झटका दिया है. पटना हाईकोर्ट की डबल बेंच ने तेजस्वी का बंगला खाली करने के खिलाफ कायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. चीफ जस्टिस ए.पी शाही की खंडपीठ ने गत सप्ताह तेजस्वी यादव के मामले में सुनवाई पूरी कर करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसी फैसले को आज यानी सोमवार को अदालत में सुनाया गया.

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उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 5 दिसंबर को पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित तेजस्वी के सरकारी बंगले को पुलिस और प्रशासन की एक टीम खाली करवाने पहुंची थी. मगर जब वो तेजस्वी के आवास पहुंचे तो तेजस्वी को आवंटित हुए सरकारी बंगले के गेट पर उन्हें एक पोस्टर चिपका हुआ मिला था. इस पर लिखा हुआ था कि बंगले को खाली कराने के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल है. साथ ही लिखा था कि याचिका पर अंतिम निर्णय आने तक बंगला खाली नहीं होगा.

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दरअसल यह बांग्ला खाली करने का यह काफी दिनों से चल रहा है, राज्य सरकार के आदेश के बाद भी राष्ट्रिय जनता दल (राजद)के नेता तेजस्वी यादव अपना बंगला खाली करने को राजी नहीं हो रहे थे. इसे लेकर उन्होंने पटना हाईकोर्ट में अपील भी की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार सरकार के आदेश को सही करार दिया है. हालांकि तेजस्वी को ये बंगला कितने दिनों में खाली करना होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

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