मर्डर मामले में नितीश कुमार को क्लीन चिट, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
मर्डर मामले में नितीश कुमार को क्लीन चिट, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
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पटना : 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए एक राहत भरी खबर है। लगभग 28 वर्ष पुराने एक हत्या के मामले में कुमार को अदालत ने बड़ी राहते देते हुए मामले को रद्द कर दिया। यह मामला 16 नवंबर, 1991 का है जब पटना जिले के पंडारक में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी।

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उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर, 1991 को बाढ़ संसदीय क्षेत्र के मध्यावधि चुनाव के लिए हुई वोटिंग के दिन पंडारक के ढीबर ग्राम में सीताराम सिंह नामक एक ग्रामवासी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल पांच लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें से एक बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार भी थे। हालांकि मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार और एक अन्य आरोपी की पूरी जांच के बाद पुलिस ने आरोपों से मुक्त कर दिया है। किन्तु वर्ष 2009 में मृतक के भाई अशोक सिंह ने बाढ़ के तत्कालीन एसीजेएम की अदालत में परिवाद दाखिल कर नीतीश कुमार को आरोपी बनाने की मांग कर दी।

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इस दौरान अदालत ने सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए मुकदमा चलाने की इजाजत दी थी। किन्तु इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसपर कई दिनों तक चली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने 31 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को ख़ारिज करते हुए नीतीश कुमार को बड़ी राहत दी है।

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