निर्भया कांड के आरोपियों को सुनाया 10 वर्ष का अतिरिक्त कारावास
निर्भया कांड के आरोपियों को सुनाया 10 वर्ष का अतिरिक्त कारावास
Share:

नई दिल्ली : वो दर्दनाक घटना जिसकी चीख से दिल्ली का दिल दहल उठा और हर कोई दिल्ली को कोसने लगा। दिल्ली में 16 दिसंबर को घटित निर्भया कांड में सजा-ए-मौत पाए चारों आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लूट की वारदात के एक अलग मामले में मुजरिम करार देते हुए दस साल का कारावास सुनाया। आरोपियों ने निर्भया से सामूहिक बलात्कार से पहले डकैती की वारदात को अंजाम दिया था।

पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीतेश सिंह ने अक्षय कुमार सिंह, मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा को IPC की धारा 395 और 365 के तहत इस मामले में दोषी ठहराया था। जब फैसला सुनाया जा रहा था उस समय चारों मुजरिम कोर्ट में उपस्थित थे। आपको बताते चलें कि लोगो के जहन मे 16 दिसंबर 2012 की वह काली रात आज भी याद है जब 6 लोगों ने एक चलती बस में 23 वर्षीय एक लड़की से सामूहिक बलात्कार किया फिर उसकी हत्या से पहले एक बढ़ई के साथ मारपीट और लूटपाट की थी।

लड़की की 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के अस्पताल में मौत हो गई थी। सभी आरोपियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को समूहिक बलात्कार और हत्या के जुर्म में लोअर कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। इस पर बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुहर लगाई थी। इन मुजरिमों की अपील फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -