हेलीकाप्टर घोटाला: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को जारी किया समन
हेलीकाप्टर घोटाला: पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को जारी किया समन
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नई दिल्ली: अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाप्टर घोटाले के मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले क्रिस्चियन मिशेल के खिलाफ ईडी की तरफ से दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को स्वतः संज्ञान लिया. अदालत ने आरोपियों को 9 मई को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है. वहीं, ईडी ने मिशेल की अर्जी का विरोध किया. मिशेल ने कहा है कि उसने पूछताछ में किसी भी बड़े राजनेता नेता का नाम नहीं लिया है, किन्तु इसके बाद भी आरोप पत्र का हवाला देकर इस किस्म की जानकारी मीडिया में लीक की गई.

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ईडी की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्युटिर डीपी सिंह ने एक निजी न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी कर चार्जशीट लीक करने को लेकर जवाब मांगा है. इस पर अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी. वहीं सुनवाई से पहले बिचौलिए सुषेन मोहन गुप्ता को अदालत के समक्ष पेश किया गया. ईडी ने दो और दिन की रिमांड की मांग की. सुषेन के वकील ने ईडी की रिमांड की मांग का विरोध किया था. ईडी ने कहा है कि रतुल पूरी और सुषेन को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना आवश्यक है, लिहाजा रिमांड चाहिए. 

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जिसके बाद अदालत ने दोनों को 1 दिन की रिमांड पर भेजा है और कल यानि रविवार को फिर से सुनवाई होगी. दरअसल, गुरुवार को आरोपपत्र के माध्यम से ईडी ने बड़ा खुलासा किया था. ईडी ने अपने आरोपपत्र में अहमद पटेल और फैमिली का उल्लेख किया था. ईडी ने अपने आरोपपत्र कहा था कि पूछताछ में क्रिश्चियन मिशेल ने AP का मतलब अहमद पटेल और FAM का मतलब फैमिली कहा है.

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