सीएम योगी पर केस दर्ज कराने वाले परवेज को आजीवन कारावास की सजा
सीएम योगी पर केस दर्ज कराने वाले परवेज को आजीवन कारावास की सजा
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गोरखपुर: बीते कुछ दिनों से प्रदेश से कई तरह की घटनाएं सामने आ रही है. वही गोरखपुर में महमूद उर्फ जुम्मन बाबा व परवेज परवाज पर दुष्कर्म करने का आरोप साबित हो गया है. ऐसे में शहर एवं सत्र जज गोविंद बल्लभ शर्मा ने इन्हें कड़ी आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. 

बता दे की ये वहीं परवेज परवाज हैं, जिसने 2007 में दंगों को लेकर वर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ पर केस दर्ज कराया था. गौरतलब है कि राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर मुहल्ला रहवासी अभियुक्त महमूद उर्फ जुम्मन बाबा व परवेज परवाज दो वर्ष से जेल में बंद थे. अभियोजन पक्ष की तरफ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट यशपाल सिंह का कहना था कि वादिनि ने थाना राजघाट में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने सुचना में लिखा था कि ‘वह अपने पति से अलग रहती है. वह झाड़-फूंक के लिए मगहर मजार जाती थी जहां उसे महमूद उर्फ जुम्मन बाबा मिले. 

आगे बताते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने कई दरगाहों पर झाड़ फूंक की जिससे मुझे सुकून मिला. तीन जून 2018 को उन्होंने रात 10.30 बजे पांडेयहाता के पास प्रार्थना करने के बहाने से बुलाया, और एक सुनसान इलाके में ले गए. वहां उन्होंने और उनके साथ मौजूद एक व्यक्ति ने बलात्कार किया. उस व्यक्ति को जुम्मन, परवेज भाई बोल रहे थे. पूरी घटना के पश्चात्, हमने मोबाइल से 100 नंबर पर फोन किया, तब पुलिस आई और हमें साथ ले गई.’ गौरतलब है कि परवेज परवाज और असद हयात ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर रेलवे स्टेशन गेट के सामने, हेट स्पीच देने और उसकी वजह से गोरखपुर व समीप के शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसा होने का आरोप लगाते हुए उच्चन्यायालय में याचिका दायर की थी. वही अब सम्पूर्ण मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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