सुप्रीम कोर्ट: पार्श्वनाथ बिल्डर्स ने जमा कराए 12 करोड़
सुप्रीम कोर्ट: पार्श्वनाथ बिल्डर्स ने जमा कराए 12 करोड़
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लोकतंत्र में अदालतों का बहुत ही महत्व है भारत में कई ऐसे मामले सामने आए है, जिसमे अदालतों नें अपनी भुमिका सही तरीके से निभाई है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद का है, जहां के पार्श्वनाथ बिल्डर्स के एक्सोटिका प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पार्श्वनाथ को वो चार हफ्ते में कोर्ट के पास 12 करोड़ रुपए जमा करवाने के लिए कहा है।

अदालत द्वारा ये आदेश देश ग्राहकों द्वारा हर्जाना मांगे जाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इससे पहले 26 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर का घाटे का रोना दर किनार करते हुए गाजियाबाद के एक्सोटिका प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराने वालों को पैसा वापस करने का शेड्यूल बताने को कहा था। कोर्ट ने पार्श्वनाथ बिल्डर्स से कहा था कि वह गाजियाबाद की एक्सोटिका परियोजना में फ्लैट देने में देरी पर लोगों का पैसा वापस करे।

इस पर पार्श्वनाथ के वकील का कहना था कि उनके पास पैसे की बेहद कमी है। उन्हें पिछले साल ही 400 करोड़ का घाटा हुआ है लेकिन फिर भी वे अपने वादे के मुताबिक लोगों को फ्लैट देंगे बस कोर्ट उन्हें थोड़ा सा समय दे दे। पार्श्वनाथ फ्लैट देने के लिए कोर्ट से एक साल का और समय चाह रहा था। लेकिन कोर्ट ने उसकी मांग नहीं मानी और खरीदारों को पैसा वापस करने का शेड्यूल पेश करने को कहा। मामले में खरीदारों का कहना था कि उन्होंने 2007 में फ्लैट बुक कराया था। उन्हें 2011 में फ्लैट मिल जाना चाहिए था।

लेकिन जीडीए द्वारा 2015 में योजना की मंजूरी निरस्त कर दी। ऐसे में खरीदारों की क्या गलती है। इस मामले में आयोग ने 70 खरीदारों को ब्याज सहित पैसा वापस करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पार्श्वनाथ सुप्रीम कोर्ट आया है। जहां अदालत ने ये अदालत ने ये आदेश दिया है।

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