संसद से पारित हुआ उपभोक्ता संरक्षण विधेयक
संसद से पारित हुआ उपभोक्ता संरक्षण विधेयक
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नई दिल्लीः संसद के ऊपरी सदन यानि राज्यसभा से कल यानि मंगलवार को सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित करवा लिया। इस विधेयक से उपभोक्ताों के हित की सुरक्षा और उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे। बता दें कि लोकसभा पहले ही इस बिल को पारित कर चुकी है। बिल में उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मजबूती प्रदान करने के लिए उपभोक्ता फोरम के स्थान पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का गठन किया जाएगा। इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं में खामियों की शिकायत को उपभोक्ता इन आयोगों में रख सकते हैं।

बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि नियम बनाते वक्त सदस्यों के सुझावों को समाहित किया जाएगा। इससे पहले बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि कई मेंबरों ने हेल्थकेयर को शामिल करने की मांग की थी। मगर सर्वोच्च अदालत के निर्णय के कारण हमने उसे इसमें शामिल नहीं किया है। विधेयक दो बार स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजा जा चुका है।

राम विलास पासवान ने बताया कि केंद्रीय शिकायत निवारण आयोग में 20,304 केस, राज्यों के लेवल पर 1,18,319 और जिला लेवल पर 3,23,163 मामले लंबित हैं। इसलिए हमने इसकी न्यायिक प्रकृति को समाप्त कर दिया है। पहले जिला लेवल पर उपभोक्ता फोरम, जबकि राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आयोग थे। अब तीनो स्तर पर आयोग होंगे। अभी 596 जिलों में फोरम अध्यक्ष और 362 सदस्यों के पद रिक्त हैं। तीन राज्यों में अध्यक्ष के 38 पद रिक्त हैं। इसलिए हमने प्रक्रिया को आसान किया और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया है।

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