सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उम्मीदवारों को मिली राहत
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उम्मीदवारों को मिली राहत
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पानीपत : अब पंचायती चुनावों में निरक्षर लोग भी अपना नामांकन भर सकेंगे। इस दौरान यह बात सामने आई है कि अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर होगा। कोर्ट का निर्णय सरकार के पक्ष में रहा तो फिर निरक्षरों का नामांकन नहीं भरने दिया जाएगा लेकिन उन्हें एक आस जरूर लगी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार निरक्षर अपना नामांकन रिटर्निंग आॅफिसर को दे सकेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के निर्णय पर स्टे लगा दिया है। जिसमें सरकार ने पंचायती राज एक्ट में बदलाव किया है। जिसमें सरकार ने निर्वाचन में खड़े उम्मीदवार के लिए शैक्षणिक योग्यता तय कर दी है। 

मिली जानकार के अनुसार हरियाणा में पंचायत स्तर के चुनाव 19 सितंबर को निर्धारित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पंचायती राज संशोध पर स्टे लगा दिया है। जिसमें पुराने नियमों को लागू कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने पंयायती राज कानून में बदलाव लाने को लेकर संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया था। जिसमें सरकार ने महिलाओं के साथ ही शेड्युल कास्ट के उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8 वीं और अन्य उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण होना अनिर्वाय कर दिया था। जिसके बाद इस मसले पर विरोध किया गया था।  

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