अब आपको पैन कार्ड बनवाने में ज्यादा परेशानी और झंझट उठाने की कोई जरबत नहीं पड़ेगी, क्योकि अब पैन कार्ड बनाना आसान हो गया है। कोई भी व्यक्ति वोटर कार्ड या आधार नंबर के जरिए पैन कार्ड बनवा सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने पैन नंबर हासिल करने की प्रक्रिया आसान बनाने के तहत यह फैसला किया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत पैन कार्ड हासिल करने के लिए जन्मतिथि के वेरिफिकेशन के लिए वोटर कार्ड वैध माना जाएगा। इसी तरह आधार नंबर भी पैन कार्ड के लिए काफी होगा। अब तक दोनों आईडी कार्ड (आधार और वोटर आईडी) को संबंधित व्यक्ति की पहचान और पते का वैध साक्ष्य माना जाता है। जन्मतिथि के मामले में इन्हें वैध दस्तावेजों में नहीं गिना जाता था।
इनकम टैक्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नए नोटिफिकेशन का सामान्य मतलब यह है कि अब दोनों दस्तावेज व्यक्ति की पहचान, पते और जन्म तिथि के लिये वैध साक्ष्य होंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकार ने किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के वेरिफिकेशन के लिए केंद्र, राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों या केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के फोटो कार्ड या पूर्व कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य योजना के फोटो कार्ड को भी वैध साक्ष्य माना है।
NTIPL reserves the right to delete, edit, or alter in any manner it sees fit comments that it, in its sole discretion, deems to be obscene, offensive, defamatory, threatening, in violation of trademark, copyright or other laws, or is otherwise unacceptable.