3 दिन बाद आधार कार्ड रखने वालों को देना होगा 1000 का जुर्माना, अगर नहीं किया ये काम
3 दिन बाद आधार कार्ड रखने वालों को देना होगा 1000 का जुर्माना, अगर नहीं किया ये काम
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अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो यह खबर केवल आपके लिए है। जी दरअसल आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपके पास केवल 3 दिन बचे हैं, इसका मलतब है 30 जून तक का समय। अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि , आधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की लास्ट डेट 30 जून 2022 है। जी दरअसल अगर आप 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको केवल 500 रुपये का जुर्माना देना होगा वरना 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे। मिली जानकारी के तहत अगर आप अपने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। जी हाँ और पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी। इसी के साथ अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

पैन को आधार से ऐसे करें लिंक- सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट https://www।incometax।gov।in पर लॉग इन करें। इसके बाद क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत Link Aadhaar ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको एक नई विंडो पर री-डायरेक्ट किया जाएगा। अब आपको अपना पैन नंबर डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ ऑप्शन सेलेक्ट करें और ‘Continue’ विकल्प चुनें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा और इसे भरकर ‘Validate’ पर क्लिक करें। वहीं जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।

31 मार्च 2023 तक मौका- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के अनुसार आधार-पैन लिंक नहीं करवाने वालों के पास जुर्माने के साथ एक और मौका 31 मार्च 2023 तक रहेगा। जी हाँ और एक अप्रैल से 30 जून 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना देना होगा और इसके बाद 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।

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