पाकिस्तानी अदालत ने दी लखवी को राहत

पाकिस्तानी अदालत ने दी लखवी को राहत
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style="text-align: justify;">पाकिस्तान/इस्लामाबाद : वर्ष 2008 के मुंबई हमले के मास्टरमाईंड जकी-उर- रहमान लखवी के लिए राहतभरी बात रही है। पाकिस्तान की एक अदालत ने लखवी को अपहरण के एक मामले में बरी कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 में लखवी ने एक अफगान नागरिक का अपहरण कर लिया था। मामले की सुनवाई इस्लामाबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तनवीर मीर की अदालत में चल रही थी।

मिली जानकारी के अनुसार लखवी ने शामिल होने को लेकर किसी तरह के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। अब्बासी ने इस दौरान कहा कि इस तरह का मामला मनगढ़ंत था। दरअसल कहा गया कि मुंबई हमलों को लेकर अधिनस्थ अदालत से जमानत मिलने के बाद भी लखवी को जेल में रखने के सरकार प्रयास कर रही थी। दरअसल अनवर खान एक अफगानिस्तानी नागरिक था।

इसे कथिततौर पर अगवा कर लिया गया था। मामले में लखवी पर आरोप लगाए जा रहे थे। दूसरी ओर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मुंबई हमलों के मामले में 26 दिसंबर 2014 को लखवी को हिरासत में लेने से रोक लगा दी गई।

पुलिस के वकील आमिर नदीम ताबिश ने विभिन्न दलीलों में यह उल्लेख किया कि लखवी को अपहरण के मुकदमे में सीधे तौर पर आरोप बनाया जाए। हालांकि मामले का वादी एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुआ जिसके बाद लखवी को इस मामले से बरी कर दिया गया।
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