नई दिल्ली: देश छोड़ने के गृह मंत्रलय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय पहुंची पाक महिला की याचिका पर अदालत ने केंद्र सरकार को 28 फरवरी तक महिला के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई न करने का आदेश जारी किया है। जस्टिस विभू बाखरू ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि 28 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी, तब तक कोई कार्रवाई न की जाए।
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37 वर्षीय महिला द्वारा दायर की गई याचिका के मुताबिक आठ फरवरी को गृह मंत्रालय की ओर से 15 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश किया गया था। नोटिस के अंतर्गत महिला को 23 फरवरी तक भारत छोड़ कर जाना था और अगर वो ऐसा नहीं करती तो मंत्रालय द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं नोटिस में ये भी कहा गया था कि भविष्य में भारत में उसका प्रवेश भी बैन होगा। मंत्रालय के नोटिस के विरुद्ध महिला व उसके पति ने याचिका दाखिल करते हुए केंद्र सरकार के नोटिस को ख़ारिज करने गुहार लगाई है।
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याचिका के मुताबिक, भारतीय पुरुष से शादी करने के बाद यह पाकिस्तानी महिला 2005 में भारत आई थी। महिला तभी से अपने पति और दो बच्चों के साथ राजधानी दिल्ली में रह रही है। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में महिला ने बताया है कि उसे लॉग-टर्म वीजा मिला हुआ है, जो कि जून 2015 से जून 2020 तक के लिए बिलकुल वैध है। याचिका में महिला ने कहा है कि बिना किसी गलती के केंद्र सरकार के नोटिस की वजह से उसके अधिकार को खतरे में डाला जा रहा है।
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