Jul 23 2015 04:47 PM
लाहौर : पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को (ईशनिंदा) धर्म की निंदा के मामले में दोषी ईसाई महिला की फांसी पर रोक लगाई है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ महिला की याचिका भी स्वीकार कर ली. 3 जजों की एक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में मामले की सुनवाई की. आसिया बीबी के वकील के अपने पक्ष रखने के बाद उनकी सजा पर रोक लगाई गई.
मामले के अनुसार खेत में काम करते समय पानी की कटोरी को लेकर 5 बच्चों की मां आसिया का एक साथी मुस्लिम महिला से झगड़ा हो गया था. इसी झगड़े में आसिया पर (ईशनिंदा) से जुड़े शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है. हालांकि आसिया ने उन पर लगे आरोपों को ख़ारिज किया है.
2009 में आसिया को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. और 2010 में उसे दोषी ठहराया गया. उसकी फांसी की सजा को लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा जिसे उसने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
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