भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने आतंकी फंडिंग के दो मामलों में शनिवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ अपने फैसले को 11 फरवरी तक के लिए टाल दिया. हाफिज ने खुद फैसला मुल्तवी करने की गुजारिश की थी. लाहौर की एंटी टेरेरिज्म कोर्ट यानी एटीसी के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने जमात-उद-दावा प्रमुख के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के दो मामलों में पिछले हफ्ते फैसला सुरक्षित रख लिया था.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हाफिज सईद ने फैसला टालने के लिए एक नई तरकीब चली थी. उसने आज यानी शनिवार को एटीसी अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया जिसमें गुहार लगाई गई है कि उसके खिलाफ चल रहे आतंकी फंडिंग के सभी मामलों को क्लब कर दिया जाए और दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई के बाद ही फैसला सुनाया जाए. न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने हाफिज के आवेदन को लेते हुए अगली तारीख दे दी.
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इस मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने सईद की याचिका का विरोध किया और दलील दी कि उक्त दोनों ही मामलों में सुनवाई पूरी हो गई है ऐसे में कानूनन अदालत फैसला सुना सकती है. लेकिन अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष को नोटिस जारी करते हुए सईद की ताजी याचिका पर दलीलों के लिए 11 तारीख दे दी.मामले में आतंकी हाफिज सईद को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पेश किया गया था.अभियोजन पक्ष ने मामलों में लगभग 20 गवाहों को पेश किया. दोनों ही मामलों में हाफिज सईद एवं अन्य पर गत 11 दिसंबर को आरोप तय किए गए थे. इसके बाद से रोजाना सुनवाई हो रही थी. इन दोनों ही मामलों में हाफिज सईद के बयान भी दर्ज हो चुके हैं. हाफिज ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए दोषी नहीं होने की बात कही है. आतंकी फंडिंग के उक्त दोनों ही मामले लाहौर और गुजरांवाला शहरों में पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधी विभाग द्वारा दर्ज किए गए थे. बता दें कि काउंटर टेरेरिज्म डिपार्टमेंट ने हाफिज और उसके साथियों के खिलाफ कुल 23 एफआइआर दर्ज की है. गत वर्ष 17 जुलाई को सईद को गिरफ्तार कर लिया गया था. उसे लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया है.
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