Apr 25 2017 01:49 PM
पेशावर : पाकिस्तान की एक अदालत ने हिंदुओं को 20 साल बाद ऐबटाबाद जिले के एक शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की इजाजत दे दी है. इससे हिन्दुओं में ख़ुशी का माहौल है.
बता दें कि पेशावर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अतीक हुसैन शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने हिंदू समुदाय के लोगों को संविधान की धारा 20 के तहत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के शिवजी मंदिर में पूजा-अर्चना की इजाजत दी. उल्लेखनीय है कि संपत्ति विवाद की वजह से यह मंदिर धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित था. वर्ष 2013 में एक गैर-सरकारी संगठन ने पेशावर उच्च न्यायालय की ऐबटाबाद पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी कि उन्होंने कानूनी मालिक से यह सम्पत्ति खरीदी है.
लेकिन पेशावर की है कोर्ट ने इंसाफ करते हुए हिन्दुओं के हक में अपना फैसला सुनाया इस फैसले से वहां रह रहे हिन्दुओं ने ख़ुशी का इजहार किया. अब वहां रह रहे हिन्दू अपने आराध्य शिव की पूजा कर सकेंगे
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