पाकिस्तानी संसदीय बोर्ड ने हिंदू मैरिज बिल को दी अपनी और से मंजूरी
पाकिस्तानी संसदीय बोर्ड ने हिंदू मैरिज बिल को दी अपनी और से मंजूरी
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इस्लामाबाद : पाकिस्तान में हिंदू मेरिज बिल 2015 का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खबर है कि वर्षो के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पाकिस्तान में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पाकिस्तान की संसद जल्द ही एक विवाह का कानून बनाने जा रही है. इस हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के मैरिज बिल को पाकिस्तान की एक संसदीय पैनल ने अपनी और से संसद में इसके लिए मंजूरी दे दी है. बता दे कि पाकिस्तान में यह बिल काफी लंबे समय से अधर में लटका हुआ था तथा इसके लिए पाकिस्तान सरकार का हमेशा से ही लचीला प्रदर्शन रहा है.

खबर है कि पाकिस्तान की संसद में लॉ एंड जस्टिस के लिए बनाई गई नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ने सोमवार को हिंदू मैरिज बिल 2015 के ड्राफ्ट को अपनी और से फाइनल कर दिया है. पाकिस्तान में अधर में लटके इस बिल के लिए वहां पर खासतौर से इसके लिए पांच हिंदू कानून निर्माताओं को बुलाया गया था. इस मामले में वहां के एक पाकिस्तानी अख़बार ने कहा है कि बहुत समय से पेंडिंग पड़े इस बिल को आज पाकिस्तान कि संसदीय कमेटी ने अपनी और से सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी है.

तथा इस नए विवाह कानून के तहत अब पाकिस्तान में निवास कर रहे हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी गई है. यह कानून पूरे देश में लागू होगा. ऐसी उम्मीद है कि यह बिल नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा जहां इसके पास होने की पूरी उम्मीद है. इसका कारण यह है कि अभी वहां पर जिस नवाज शरीफ सरकार पार्टी का राज है वह भी इस बिल के समर्थन में है.  

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