कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट और सॉलिसिटर जनरल पर लगाए गंभीर आरोप
कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट और सॉलिसिटर जनरल पर लगाए गंभीर आरोप
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नई दिल्लीः आईएनएक्स केस में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरीय नेता पी चिदंबरम का कोर्ट में पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट और सॉलिसिटर जनरल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें सिब्बल भी कांग्रेस के सीनियर नेता और वरिष्ठ वकील हैं। सिब्बल ने यह आरोप ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाए। कपिल सिब्बल ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में जब बहस खत्म हो गई थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में जस्टिस गौड़ को एक नोट दिया था।

हमें उसपर जवाब देने का मौका नहीं मिला। इसी नोट को जस का तस फैसले में बदलकर चिदंबरम को जमानत देने से इनकार किया गया। इस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने सिब्बल को झूठे बयान न देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिरह खत्म होने के बाद उन्होंने कोई नोट नहीं दिया था। उच्चतम न्यायालय में सीबीआई और ईडी से जुड़े मामले की सुनवाई सोमवार को होगा। वहीं शीर्ष कोर्ट द्वारा आदेश देने के बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को पढ़ने के लिए कुछ दस्तावेज देना चाहते थे जिन्हें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इकट्ठा किया था।

इसका सिब्बल और सिघंवी ने विरोध करते हुए कहा कि ऐसा पहले भी उच्च न्यायालय में हो चुका है। शीर्ष अदालत ने दस्तावेजों को लेने से इनकार करते हुए कहा कि सबकुछ सोमवार को लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाीकोर्ट के आदेश के खिलाफ और सीबीआई हिरासत के खिलाफ पी चिदंबरम की दायर याचिका पर सोमवार 26 अगस्त को सुनवाई करने के लिए कहा है। आईएनएक्स मीडिया मामले की सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां जांच कर रही हैं। सीबीआई को राउज ऐवेन्यू अदालत ने 26 अगस्त तक चिदंबरम की हिरासत दी हुई है। ईडी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री से पूछताछ करना चाहता है और इसी कारण वह उनकी रिमांड चाहता है।

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