चिदंबरम की जमानत याचिका मंजूर नहीं करने वाले जज इस दिन हो रहे रिटायर
चिदंबरम की जमानत याचिका मंजूर नहीं करने वाले जज इस दिन हो रहे रिटायर
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नई दिल्लीः पू्र्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में बुरी तरह से घिर चुके हैं। कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई और ईडी दोनों उनके पीछे लगी हुई है। चिदंबरम की याचिका खारिज करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुनील गौड़ शुक्रवार को ही रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने याचिका खारिज करते हुए कहा कि, मामले के तथ्यों की प्रथमदृष्टया से पता चलता है कि याचिकाकर्ता प्रमुख साजिशकर्ता है।

मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। चिदंबरम को अभी तक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी हुई थी। न्यायमूर्ति गौड़ इस दौरान एक और हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई की। ये मामला बैंक घोटाले से जुड़ा है। जिसमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी का नाम भी शामिल है। पुरी की अंतरिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी गई है। पुरी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद जस्टिस गौड़ ने कहा कि एक प्रभावी जांच के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ जरूरी है।

न्यायमूर्ति गौड़ ने अपने करियर की शुरुआत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से साल 1984 में की थी। वह 1995 में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा से जुड़े थे। वह 2008 से दिल्ली उच्च न्यायालय में हैं। दरअसल चिदंबरम पर आरोप है कि आईएनएक्स को फायदा पहुंचाने के लिए विदेशी निवेश को स्वीकृति देने वाले विभाग फॉरेन इनवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने कई तरह की गड़बड़ियां की थीं। उस दौरान वित्त मंत्रालय का जिम्मा चिदंबरम के पास था।

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