चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
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नई दिल्लीः पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल यानि मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया केस में उनके द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सीबीआइ और ईडी दोनों जांच एजेंसियां गिरफ्तार करने के लिए उनकी तलाश कर रही हैं। मंगलवार को उनके घर पर पहुंची टीम उन्‍हें गिरफ्तार नहीं कर सकी वहीं बुधवार सुबह-सुबह उनके घर पर सीबीआइ की टीम पहुंच चुकी है। सीबीआई कल देर रात भी उनके घर पहुंची थी मगर वह नहीं मिले।

फिर टीम ने दो घंटे में पेश होने का नोटिस चस्पा कर दिया। इस नोटिस का कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने जवाब दिया है। खुराना ने नोटिस की खामी बताते हुए अपने जवाब में सीबीआई को लिखा कि मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आपका नोटिस कानून के प्रावधान का उल्लेख करने में विफल रहा है, जिसके तहत मेरे मुवक्किल को 2 घंटे के भीतर हाजिर होने का नोटिस जारी किया गया है।

अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह धनशोधन का एक अनूठा मामला है और इस तरह के मामले में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। चिदंबरम के वकील ने अपील के लिए तीन दिन का वक्त मांगा था, जिसे उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। पूर्व वित्त मंत्री का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो जाने के बाद चिदंबरम ने आगे के कदम के बारे में विचार करने के लिए वरिष्ठ वकीलों कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद से मुलाकात की। चिदंबरम अब शीर्ष कोर्ट से राहत पीने की उम्मीद लगाए बैठे जहां उनकी राह आसान नहीं है।

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