ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस: फरार नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका साकेत कोर्ट ने ठुकराई
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केस: फरार नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका साकेत कोर्ट ने ठुकराई
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नई दिल्ली: दिल्ली के खान मार्केट से बरामद किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के मामले में आरोपी नवनीत कालरा को बड़ा झटका लगा है. साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी है. कालरा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी. फिलहाल, छापेमारी के बाद से ही नवनीत कालरा अपने परिवार के साथ फरार चल रहा है. इससे पहले नवनीत कालरा के वकील विकास पाहवा ने अदालत से कहा था कि आज कल न्यायालय में दोषी साबित होने से पहले सोशल मीडिया में आरोपी को दोषी साबित कर दिया जाता है, हमें फेयर ट्रायल मिलना चाहिए. 

इस पर न्यायधीश ने कहा था कि फेयर ट्रायल प्रत्येक आरोपी को मिलना उसका अधिकार है. नवनीत कालरा के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ अभियान चलाया जा रहा है. नवनीत की तरफ से पाहवा ने कहा कि प्राथमिकी में जो भी आरोप लगाए गए है, वो सरासर ग़लत है, जहां मेरे क्लाइंट के रेस्टोरेंट से रिकवरी की गई है, वहां के मैनेजर और कर्मचारियों को भी अकारण गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार किए लोगों ने पुलिस को बताया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सही ढंग से लाए गए.

नवनीत कालरा के वकील विकास पाहवा ने कहा कि सरकार को GST देकर और कस्टम से क्लियर कराकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाए गए है, इम्पोर्ट भी लीगल चैनल द्वारा किया गया और बेचा भी ऐप के जरिए गया, ऐसे में ये अवैध कैसे हो गया, इसे पुलिस अफसरों, नेताओं, जज और कई लोगों ने खरीदा है.

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