शोरूम से बाहर निकला स्कूटर, कट गया एक लाख रुपए का चालान
शोरूम से बाहर निकला स्कूटर, कट गया एक लाख रुपए का चालान
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भुवनेश्वर: देश में जब से नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है. तब से न जाने कितने ही हजारों और लाखों रुपये के ट्रैफिक चालान कटने के मामले प्रकाश में आ चुके हैं. अभी हाल ही में एक दिलचस्प जुर्माना का मामला प्रकाश में आया है. जिसमें एक नए स्कूटर का उसकी कीमत से भी अधिक जुर्माना लगाया गया है.

ये चालान का नया मामला ओडिशा से सामने आया है. जहां पर ब्रांड-न्यू होंडा एक्टिवा को पुलिस ने जब्त कर लिया और एक्टिवा के मालिक से पूछताछ के बाद सीधे एक लाख रुपए का चालान काट दिया. भुवनेश्रवर नाम के व्यक्ति ने 28 अगस्त को स्कूटी खरीदी थी. जिसे 12 सितंबर को एक स्कूटर को राज्य के कटक जिले में एक नियमित चेक पर सड़क परिवहन अधिकारियों द्वारा रोका गया. इसके बाद देखा गया कि वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद नहीं है. इसी के चलते आरटीओ ने डीलर पर रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने के लिए लगभग 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसी के साथ डीलरशिप का ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी कहा गया.

उनका कहना है कि बिना दस्तावेज़ों के स्कूटर डिलीवर कैसे किया गया. जुर्माना नए मोटर व्हीकल अधिनियम के मुताबिक लगाया गया था. आपको बता दें कि देशभर में कई डीलरशिप नए वाहन पर ट्रेड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं. इन सर्टिफिकेट का मतलब है कि इन वाहनों को सिर्फ डीलरशिप के सिर्फ इंटरनल काम के लिए उपयोग किया जाए. इसके जरीए वाहन को स्टॉकयार्ड से शोरूम और शोरूम से फिर शोरूम ले जाया जा सकता है. वाहन बिकने के बाद उसे टेम्पोरेरी रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एक पर्मानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कहीं भी चलाया जा सकता है.

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