ओडिशा HC ने दी समलैंगिक जोड़े को लिव-इन में रहने की इजाजत, कहा- उन्हें पूरा अधिकार
ओडिशा HC ने दी समलैंगिक जोड़े को लिव-इन में रहने की इजाजत, कहा- उन्हें पूरा अधिकार
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भुवनेश्वर: ओडिशा हाई कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े को लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने की अनुमति देते हुए कहा कि अलग-अलग लैंगिक पहचान के बाद भी, मनुष्यों को उनके अधिकारों का पूर्ण लाभ लेने का अधिकार है. जस्टिस एस के मिश्रा और जस्टिस सावित्री राथो की खंड पीठ इस सप्ताह की शुरुआत में 24 वर्षीय ट्रांसमैन (जो जन्म के समय महिला थी) की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी । 

सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि, “प्रदेश को उनको हर प्रकार का संरक्षण देना चाहिए जिसमें जीवन का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून का समान संरक्षण शामिल होना चाहिए.” अपनी पहचान एक पुरुष के रूप में करने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके साथी की मां एवं रिश्तेदार उसे जबरदस्ती जयपुर ले गए थे और उसकी शादी दूसरे शख्स के साथ पक्की कर दी, जिसके कारण उसे कोर्ट का रुख करना पड़ा. बेंच का नेतृत्व कर रहे जस्टिस एस के मिश्रा ने फैसला दिया कि जोड़े को अपनी यौन प्राथमिकता पर फैसला लेने का पूरा हक़ है और जयपुर SP को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की साथी भुवनेश्वर में उसके साथ रह सके.

अदालत ने कहा कि महिला की मां और बहन को याचिकाकर्ता के घर पर महिला से मिलने की अनुमति दी जाएगी. जस्टिस सावित्री राथो ने कहा कि दोनों को पसंद की आज़ादी उपलब्ध है जिन्होंने साथ रहने का निर्णय लिया है. आपको बता दें कि इस वक़्त कोरोना का संक्रमण अपने पीक है. पिछले 24 घंटे में देश में 75 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं जो कि बीते पांच महीनें में एक दिन में कोरोना से संक्रमित होने वालों की सर्वाधिक तादाद है.

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