ओबीसी आयोग के मौजूदा अध्यक्ष पर जांच के आदेश, आय से अधिक संपत्ति का मामला
ओबीसी आयोग के मौजूदा अध्यक्ष पर जांच के आदेश, आय से अधिक संपत्ति का मामला
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जबलपुर/ब्यूरो। मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग के मौजूदा चेयरमैन और भाजपा विधायक गौरीशंकर विसेन के खिलाफ लोकायुक्त जांच के आदेश हुए हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ औरा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने ऐसे आदेश जारी करते हुए लोकायुक्त को को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। 

संपत्ति में असामान्य बढ़ोत्तरी का मामला: पूर्व विधायक किशोर समरिते ने 2012 में एक जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के पास वर्ष 1984 में कोई खास संपत्ति नहीं थी।  विधायक व मंत्री रहते हुए उनकी संपत्तियों में लगातार असामान्य बढ़ोत्तरी हुई है।  कई बेशकीमती संपत्तियां उनके व उनके परिवार के सदस्यों और अन्य रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गयी हैं।  याचिका में आरोप लगाया गया है कि सामान्य रूप से किसी व्यक्ति की संपत्ति में इतनी बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती।  

बिसेन  ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए संपत्तियां हासिल कीं. श्री बिसेन द्वारा 2003 से 2011 के बीच चुनाव आयोग को दी गई संपत्तियों की जानकारियां भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गयी थी. याचिका में कहा गया था संबंधित अधिकारियों को शिकायतें देने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नही करने के कारण उक्त याचिका दायर की गई है। 

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