आगरा: भारत की ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस ने ताजमहल के आसपास उड़ने वाले ड्रोन पर सख्ती से लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं. रविवार को हुई पुलिस अधिकारीयों की बैठक में यह फैसला लिया गया कि, इस ईमारत के आसपास अगर ड्रोन उड़ते देखा गया तो, उड़ाने वाले पर आपराधिक मामला दर्ज करके मुकदमा चलाया जायेगा.
पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह के अनुसार उन्हें यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लगातार चेतावनी दिए जाने के बाद भी हालातों में कोई सुधार नहीं आ रहा था. उनके अनुसार अपराधी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 287 (मशीन के संबंध में लापरवाह व्यवहार), 336 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 337 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से चोट लगना) और 338 (अपने जीवन को या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के कारण गंभीर चोट लगना) के तहत केस दर्ज किया जाएगा.
पुलिस अधिकारी ने कहा कि, हम होटल एसोसिएशन और होटल के मालिकों से निरंतर संपर्क कर रहे हैं ताकि उन्हें नियम के बारे में बताया जाए, क्योंकि ताज महल देखने विदेशी पर्यटक भी आते हैं ऐसे में उन्हें नियम के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी होटल प्रबंधन की रहेगी.
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