31 जुलाई तक सभी राज्यों को लागू करनी होगी 'वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम': सुप्रीम कोर्ट
31 जुलाई तक सभी राज्यों को लागू करनी होगी 'वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम': सुप्रीम कोर्ट
Share:

नई दिल्‍ली: प्रवासी मज़दूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अहम निर्देश जारी किये हैं। इन निर्देशों में यह कहा गया है कि सभी प्रवासी मज़दूरों और असंगठित मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक किया जाए। जी दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र सरकार से प्रवासी मज़दूरों के लिए राशन और समुदायिक रसोई जारी रखने के लिए आदेश दिए है। हाल ही में अपने द्वारा दिए गए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ''जिन राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू नहीं किया है, उन्हें 31 जुलाई तक लागू करनी होगी।'' इसी के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा, '' सभी राज्य प्रवासी कामगारों को राशन मुहैया कराने के लिए योजना लाए और सभी राज्यों को 1979 के कानून के तहत सभी ठेकेदारों को पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है।'' जी दरअसल अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करने तक के लिए कह दिया है। अदालत का कहना है कि राज्यों को प्रवासियों को सूखा राशन वितरण के लिए एक योजना लानी चाहिए।

क्या है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

1: केंद्र सरकार को असंगठित और प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एनआईसी के परामर्श से एक पोर्टल विकसित करने और 31 जुलाई, 2021 तक प्रक्रिया शुरू करना होगा।

2: केंद्र को प्रवासियों के लिए राज्य की मांगों के अनुसार खाद्यान्न आवंटित और वितरित करना होगा।

3: राज्य 31 जुलाई तक प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन उपलब्ध कराने की योजना लाएंगे। यह योजना महामारी जारी रहने तक लागू रहेगी।

4: जिन राज्यों ने वन नेशन, वन राशन योजना लागू नहीं है, उन्हें 31 जुलाई 2021 से पहले लागू किया जाए।

5: राज्यों ने सभी प्रतिष्ठानों और ठेकेदारों को अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार नियमन एवं सेवा शर्तें अधिनियम) 1979 के तहत पंजीकृत करने का निर्देश दिया।

WhatApp यूजर्स के लिए अच्छी खबर, ऐप ला रहा है ये नया फीचर

सावधान! वैक्सीन के कारण इस बड़े नुकसान का शिकार हो रहे है लोग

अगरबत्ती से जलाया लड़की का जिस्म और बेल्ट से की पिटाई, जानिए क्या है पूरा मामला

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -