कोर्ट : एक फ्लैट तो एक कार पार्किंग का हक
कोर्ट : एक फ्लैट तो एक कार पार्किंग का हक
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नई दिल्ली : वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण पार्किंग की समस्या गहराती जा रही है जिसके चलते आए दिन विवाद सामने साते हैं. इन्ही विवाद के चलते हो रहे झगड़ों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सोसायटी में एक फ्लैट के मालिक को वहां केवल एक ही कार पार्किंग का अधिकार है. और वह एक से अधिक कार रखता है तो वह पार्किंग की जगह के लिए दावा नहीं कर सकता. और फिर भी वह कार पार्क करता है तो इसे अतिक्रमण माना जाएगा.

खंडपीठ ने ऐसी निराधार याचिका लगाकर समय बर्बाद करने के लिए याची अनूप मित्तल पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. दरअसल, मित्तल के पास चार कार हैं जिन्हें पार्क करने के लिए वे जगह चाहते थे. 

कार को बढ़ावा देने वाली याचिका अदालत ने कहा कि न्यूयॉर्क जैसे विकसित देश में लोग सरकार की मदद कर रहे हैं.वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर रहे हैं. ऐसे में कारों को बढ़ावा देने वाली याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता.

जबकि अनूप मित्तल का कहना था कि कार पार्क करना उसका कानूनी अधिकार है, लेकिन जिस सोसायटी में वह रहता है वे उसे चार कार के लिए पार्किंग मुहैया नहीं करा रहे हैं.

वहीँ दूसरी और सोसायटी का कहना था कि सोसायटी एक्ट के तहत एक फ्लैट मालिक को केवल एक कार पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध करने का प्राबधान है और यदि उसे अतिरिक्त जगह चाहिए तो इसके लिए अलग से शुल्क देना होगा. याची ने अतिरिक्त रुपए मांगे जाने का भी विरोध किया था.

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