नोटों के लिये सरकार ने बढ़ाई 72 घंटे की अवधि
नोटों के लिये सरकार ने बढ़ाई 72 घंटे की अवधि
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नई दिल्ली :  देश भर में होने वाले विवाद और लोगों की परेशानी को देखते हुये आखिरकार मोदी सरकार ने पांच सौ तथा एक हजार रूपये के नोटों को चलाने के लिये निर्धारित अवधि में 72 घंटे के लिये बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि लोग इन नोटों को चुनिंदा स्थानों पर ही खपा सकेंगे लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है।

सरकार ने आदेश दिये है कि लोग 14 नवंबर तक पांच सौ और एक हजार रूपये के नोटों को चला सकते है। इस तरह अभी 72 घंटों की छूट लोगों को मिल गई है। सरकार ने यह ऐलान किया था कि सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पम्पों, सीएनजी स्टेशन, हवाई अड्डे, बस और रेलवे की टिकट खरीदने के लिये 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पांच सौ एवं एक हजार रूपये के नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु अब इस अवधि को 72 घंटे के लिये बढ़ाने का ऐलान सरकार ने किया है।

जिन स्थानों के लिये नोट चलाने की छूट लोगो को 11 नवंबर तक के लिये दी गई थी, उन्हीं स्थानों पर 14 नवंबर तक लोग पुराने नोटों को चला सकते है।

टोल फ्री की भी अवधि बढ़ी

सरकार ने देश भर के टोल को भी 14 नवंबर तक के लिये फ्री कर दिया है। अभी तक 11 नवंबर तक टोल फ्री करने के निर्देश दिये गये थे। नोटों की मारामारी के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है।

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