प्राइवेट टेक्सी ओला, उबर पर सरकार सख्त
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नई दिल्ली: भारत सरकार ने हाल मेें एक निर्णय लिया है, जिसमें अब प्राईवेट ​टेक्सी कंपनी ओला और उबर पर सरकार ने फटकार लगाते हुए सख्त रूख अपनाया है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब यदि टेक्सी ड्राइवर द्वारा राइड करने से इनकार किया जायेगा तो उसे 25000 रूपए का जुर्माना भरना होगा।  

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मोबाइल ऐप के जरिए टेक्सी को बुक करना और फिर उसके बाद टैक्सी सेवाओं का आनंद उठाना कभी कभी आपको महंगा साबित हुआ होगा। इसके अलावा कई बार तो आपकी यात्रा सही रही होगी लेकिन बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप राइड बुक करा लें लेकिन उसके बाद भी ड्राइवर आने से इनकार कर देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह राइड कैंसिल भी नहीं करता और आता भी नहीं हैं। 

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इस तरह से करने पर आपके समय और पैसों की भी बर्बादी होती है। अब इस प्रकार की परेशानी को खत्म करने के लिए और दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधा पहुंचाने के साथ ही ओला उबर जैसी अन्य कंपनियों पर सख्त रूख अपनाते हुए दिल्ली सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है। गप्रस्ताव के अनुसार, अगर आपने ऐप आधारित टैक्सी बुक कराई है और अंतिम क्षणों में ड्राइवर आपके द्वारा बताई गई लोकेशन पर आने से इंकार करे तो उसे 25000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार द्वारा प्रावधान में यह भी कहा गया है कि अगर कोई यात्री कैब ड्राइवर के खिलाफ गलत व्यवहार या छेड़छाड़ की शिकायत कर दे तो उस कैब की कंपनी को चालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराना होगा। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो उसपर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।


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