नीति आयोग बैठक : ओडिशा मंत्री को शामिल होने से रोका
नीति आयोग बैठक : ओडिशा मंत्री को शामिल होने से रोका
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भुवनेश्वर: राजधानी दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में ओडिशा के वित्तमंत्री प्रदीप अमात को बैठक में शामिल होने से रोक दिया गया। इस घटना से राज्य की राजनीति में हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। हालांकि इस बैठक में गैर भाजपा शासित राज्य दिल्ली, बिहार और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। कांग्रेस शासित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हालांकि इस बैठक का बहिष्कार किया।

सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक इस बैठक में केवल मुख्यमंत्री ही शामिल हो सकते थे। इसीलिए बैठक में अमात की मौजूदगी को अमान्य ठहराते हुए उन्हें इसमें शामिल होने से रोक दिया गया। नीति आयोग की बुधवार को हुई इस बैठक में इसी प्रोटोकॉल के तहत पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों को भी इसी नियम के तहत शामिल होने से रोक दिया गया। बैठक में प्रवेश पर रोक लगाने की इस घटना ने ओडिशा में राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया। सहकारिता मंत्री और बीजू जनता दल के वरिष्ठ नेता दामोदर राउत ने कहा कि राज्य के प्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने से रोकना अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है।

राउत ने यहां पर मीडिया को बताया, "अमात को पास देने से रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित संघीय सरकार के साथ तय बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। अमात को बैठक में प्रवेश देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय की थी।" भाजपा के राष्ट्रीय सचिव सुरेश पुजारी ने राज्य के वित्त मंत्री को हुई इस असहजता के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। पुजारी ने कहा, "नीति आयोग की संचालक समिति के सदस्य होने के नाते मुख्यमंत्री को इस बैठक में भाग लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अमात को भेज दिया।

इस तरह की बैठकों में शामिल होने से छुटकारा देने की उनकी आदत है। यह केवल अमात के लिए शर्मिदगी की बात है, न कि पूरे ओडिशा के लिए और वह भी मुख्यमंत्री के कारण हुई है।" राज्य के पूर्व वित्त मंत्री पंचानन कानूनगो ने कहा कि जब ओडिशा सरकार को पता था कि बैठक केवल मुख्यमंत्रियों के लिए है, तो फिर वित्त मंत्री को मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि कैसे नियुक्त किया जा सकता है?

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