इस राज्य की सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पुलिस को दी चेतावनी
इस राज्य की सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पुलिस को दी चेतावनी
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भुवनेश्वरः केंद्र सरकार ने एक सितंबर को देशभर में नए यातायात के नियम लागू किए हैं। इस कानून में भारी जुर्माने का प्रवाधान किया गया है। इस कानून के आने के बाद कई राज्यों की पुलिस पर लोगों को परेशान करने का आरोप लग रहा है। । इसी को देखते हुए ओडिशा सरकार ने बुधवार को पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि वह ध्यान रखे की लोगों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। अडिशा के प्रधान सचिव जी. श्रीनिवास द्वारा पुलिस महानिदेशक बीके शर्मा को लिखे पत्र में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में लाया गया है कि संशोधित कानून को लागू कराते समय पुलिस द्वारा जनता को परेशान किया जा रहा है।

श्रीनिवास ने उनसे अनुरोध करते हुए कहा है कि वे सभी पुलिस अधीक्षक (एसपी) और पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को निर्देश जारी कर आवश्यक कदम उठाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम लागू करते समय वाहन मालिकों को अनावश्यक परेशान न किया जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रवर्तन एजेंसियों को अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुपालन के लिए जनता को जागरुक करने का निर्देश दिया था।  बता दें कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है।

नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों के परिवहन विभाग को छूट दे रखी है कि वह राज्य सरकार की अनुशंसा पर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने या न करने अथवा इसमें जुर्माने के प्रावधानों पर फैसला ले सकते हैं। विपक्ष शासित कई राज्य सरकारों ने अपने यहां इस नियम को लागू नहीं किया है। 

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