मध्यप्रदेश में फिर अटका OBC आरक्षण का मामला, जबलपुर हाई कोर्ट ने बरक़रार रखी रोक
मध्यप्रदेश में फिर अटका OBC आरक्षण का मामला, जबलपुर हाई कोर्ट ने बरक़रार रखी रोक
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भोपाल: मध्य प्रदेश में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी हुई है. रोक हटाने को लेकर आज जबलपुर उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई. सरकार की ओर से सॉलिसिटर तुषार महता ने अपनी राय रखी. स्टूडेंट आसिता दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए 19 मार्च 2019 को उच्च न्यायालय ने OBC आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर रोक लगा दी थी. अदालत ने आज की सुनवाई में भी 27 फीसदी आरक्षण पर रोक को कायम रखा है. बहस में सॉलिसिटर जनरल तुषार महता ने अदालत में शीर्ष अदालत के बहुत से न्याय दृष्टांत का हवाला दिया.

राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया की इजाजत मांगी. उन्होंने आखिरी सूची को अदालत के अधीन रखने की मांग की. हालांकि, न्यायालय ने उनकी इस मांग के इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने आरक्षण के मामले में इनकार करते हुए कहा कि OBC आरक्षण मामले पर अदालत अंतरिम आदेश नहीं बल्कि अंतिम सुनवाई के पक्ष में है.

न्यायाधीश ने कहा कि अदालत 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष की याचिकाओं पर अलग-अलग सुनवाई करेगा. इस मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को की जाएगी. बता दें कि वकील पुरुषेंद्र कौरव ने बीते दिनों सरकार को समर्थन करते हुए अदालत में लंबित छह मामलों को छोड़कर दूसरे तमाम मामलों में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के लिए स्वतंत्र बताया था. उन्होंने कहा था कि सभी नियुक्तियों. प्रवेश परीक्षाओं में सरकार 27 फीसदी आरक्षण लागू कर सकती है.

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