NRI को भी मिलेगा मतदान का अधिकार ! सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका
NRI को भी मिलेगा मतदान का अधिकार ! सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई जनहित याचिका
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नई दिल्ली: अनिवासी भारतीयों (NRI) को मतदान का अधिकार दिए जाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित यचिका दाखिल हुई है। अदालत ने इस याचिका पर अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। यह याचिका ‘केरल प्रवासी एसोसिएशन’ द्वारा दाखिल की गई है। चीफ जस्टिस (CJI) एन वी रमना, जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने ‘केरल प्रवासी एसोसिएशन’ द्वारा दाखिल की गई जनहित याचिका पर संज्ञान लिया, जिसमें मांग की गई है कि अनिवासी भारतीयों को वोट डालने का अधिकार दिया जाए। 

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी किए और जनहित याचिका को इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करने का आदेश दिया। बता दें कि इसी साल अप्रैल में निर्वाचन आयोग ने कहा था कि वह विदेशी वोटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETBPS) सुविधा शुरू करने पर विचार कर रहा है। भारत के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 9-19 अप्रैल तक दक्षिण अफ्रीका और मॉरीशस की यात्रा की थी। इस दौरान कई बैठकें कीं।

आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक, विदेशों में रहने वाले 1.26 करोड़ लोगों में से कम से कम 60-65 फीसद भारतीयों के चुनावों में वोट डालने योग्य होने की संभावना है। पंजीकृत वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा अधिकतर केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से है। पंजीकृत वोटर्स की एक छोटी आबादी गुजरात और पंजाब से भी है। 

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