एनपीएस ने बदला नियम, 3 साल बाद निकाल सकेंगे 25 प्रतिशत रकम
एनपीएस ने बदला नियम, 3 साल बाद निकाल सकेंगे 25 प्रतिशत रकम
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नई दिल्ली. नैशनल पैंशन स्किम अपने सब्सक्राइबर के लिए एक खुश खबर लेकर आया है. पैंशन एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आंशिक निकासी के नियमों में थोड़ा बदलाव किया है. इस नए नियम के तहत यदि एनपीएस सब्सक्राइबर्स तीन साल तक जमा रकम का 25 प्रतिशत हिस्सा कुछ शर्तों के मुताबिक विड्रॉल करवा सकते है. 

अब हायर स्टडीज, गंभीर बीमारी, रिहायशी मकान और बच्चो की शादी के लिए एनपीएस सब्सक्राइबर्स थोड़ा पैसा निकल सकते है. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि जिन एनपीएस सब्सक्राइबर्स ने तीन साल तक अपना योगदान दिया है, वे अपने लिए कुल जमा राशि में से 25 प्रतिशत राशि निकाल सकते है.

इसके आलावा कहा कि अंशधारकों को अंशधारकों को अपने व्यक्तिगत खाते से कुल योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत निर्धारित उद्देश्य से निकालने की अनुमति होगी। अंशधारक अधिकतम तीन बार पेमेंट विड्रॉल कर सकता है. सर्कुलर में बताया गया है कि यदि अंशधारक के पास पैतृक प्रॉपर्टी को छोड़कर व्यक्तिगत रूप से या उसके नाम पर कोई माकन या फ्लैट होगा तो उसे उन्हें विड्रॉल कि परमिशन नहीं होगी.

इसके आलावा किडनी फेलियर, कैंसर, और हृदय रोग जैसी बिमारियों के विड्रॉल किया जा सकता है. एनपीएस सरकार का खास सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम है. पहले 10 साल के योगदान के पहले पेमेंट विड्रॉल नहीं किया जा सकता था. 

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