अब स्टेशन पर सेल्फी लेने वालो के खिलाफ करवाई करने की तैयारी में रेल विभाग
अब स्टेशन पर सेल्फी लेने वालो के खिलाफ करवाई करने की तैयारी में रेल विभाग
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अहमदाबाद: दुनिया भर में सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोगो की मौत हुई है. जिससे सबक लेते हुए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने सेल्फी के दीवानों को "पाठ" पढ़ाने का फैसला किया है. रेलवे स्टेशन पर सेल्फी लेने वालो के खिलाफ रेल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी यानी सेल्फी का शौक अब जेल भी भेज सकता है. शुरुआत में इसे गुजरात के कालूपुर स्टेशन पर लागू किया जाएगा. बाद में इसे राज्य के सभी स्टेशनों पर लागू करने की योजना है.

आरपीएफ महानिदेशक एसके भगत ने रेलवे एक्ट 1989 का हवाला देते हुए बताया कि धारा 147 के तहत यह कृत्य उत्पात या उपद्रव के दायरे में आता है. रेल ट्रैक पार करते हुए और मालगाड़ी व यात्री ट्रेन के साथ सेल्फी लेना भी कानूनन अवैध है. धारा 153 के तहत ट्रेन का ड्राइवर यदि आपकी हरकत से मुश्किल में फंसता है या ब्रेक लगाने पर मजबूर होता है, तो पांच साल तक की जेल हो सकती है.

अहमदाबाद रेल मंडल पीआरओ प्रदीप शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आरपीएफ जिले के कालूपुर और राज्य के अन्य स्टेशनों पर शीघ्र ही इस कानून पर अमल करने वाली है.

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