प्राइवेट अस्पताल अब सीधे नहीं खरीद पाएंगे कोरोना वैक्सीन, इस तरह करना होगा ऑर्डर
प्राइवेट अस्पताल अब सीधे नहीं खरीद पाएंगे कोरोना वैक्सीन, इस तरह करना होगा ऑर्डर
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नई दिल्ली: देश में निरंतर बढ़ती कोरोना वैक्सीन की मांग तथा टीकाकरण अभियान में रफ़्तार लाने के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। केंद्र ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सीधे कंपनियों से टीके खरीदने पर प्रतिबंध लगा है। केंद्र की ओर से बताया गया है कि अब टीके की खरीद के लिए एक लिमिट निर्धारित की जाएगी।

वही सरकार 1 जुलाई से नई व्यवस्था लाने जा रही है, इसके लिए केंद्र की ओर से नई SOP जारी की गई है। केंद्र की ओर से बताया गया है कि अब टीके का ऑर्डर टीकाकरण के एप कोविन के माध्यम से ही देना होगा। केंद्र ने नए नियमों में टीकाकरण आवंटन का एक नया फार्मूला लागू किया है। इस फॉर्मूले के अनुसार, एक सप्ताह में किसी हॉस्पिटल ने जितना टीकाकरण किया है, उससे उसका डेली का औसत निकालकर उसे वैक्सीन का आवंट किया जाएगा।

निजी हॉस्पिटल लगाई जा रही वैक्सीन के औसत नंबर की दोगुनी मात्रा में ही टीके अब खरीद पाएंगे। इससे पूर्व टीकाकरण को इस प्रकार के कोई इंतजाम सरकार की ओर से तय नहीं थी। वहीं ऐसे हॉस्पिटल जो पहली बार टीकाकरण ड्राइव में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें वहां मौजूद बेड के आधार पर वैक्सीन का आवंटन किया जाएगा। इन दिनों सरकारी हॉस्पिटल्स में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चल रहा है, वहीं निजी हॉस्पिटल्स में भी तय दाम देकर टीका लगवाया जा सकता है। ऐसे में अब सरकार ने निर्धारित किया है कि हॉस्पिटल्स की जितनी क्षमता है उतनी वैक्सीन की खरीद ही वो कर पाएं।

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