अब मध्यप्रदेश में शराब खरीदने पर मिलेगा बिल, नहीं देने पर कर सकेंगे दुकानदार की शिकायत
अब मध्यप्रदेश में शराब खरीदने पर मिलेगा बिल, नहीं देने पर कर सकेंगे दुकानदार की शिकायत
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इंदौर: मध्य प्रदेश में आज से शराब की दुकानों पर बिल भी मिलेगा। यदि कोई भी शराब दुकानदार बिल देने से मना करता है, तो कस्टमर इसकी शिकायत भी फ़ौरन आबकारी अधिकारी को कर सकता है। इसके लिए शराब की दुकान के बाहर आबकारी अधिकारी का नंबर भी लिखना अनिवार्य है। यदि कोई भी दुकानदार बिल या कैश मेमो नहीं देता है, तो भी कस्टमर अधिकारी फोन पर इसकी शिकायत दे सकता है। इसके साथ ही वह अधिक भाव लेने और खराब शराब को लेकर भी अपनी आपत्ति अधिकारी को नोट कर सकता है।

इसका लाभ यह होगा, यदि शराब पीने के बाद ग्राहक को कुछ होता है, तो इससे संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। बिल नहीं लेने पर कस्टमर का ही नुकसान होगा। ऐसे में जिम्मेदारी ग्राहक की बनेगी। उसके साथ यदि कुछ होता है, तो पुलिस और आबकारी विभाग के सवालों के जवाब भी देने होंगे। जैसे- शराब कहां से ली? शराब ली तो बिल क्यों नहीं लिया? कहीं अवैध या ब्लैक में तो शराब नहीं ली? ऐसे ही कई सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

इससे जहां दुकानदारों के ज्यादा रुपए लेने से लेकर अवैध शराब पर नकेल कस सकेगी। वहीं, जहरीली शराब होने की संभावना भी बेहद कम हो जाएगी। यह कैश मेमो दुकान संचालक हाथ से बनाकर देगा। इसमें दिन, दिनांक, शराब के ब्रांड का नाम, रुपए और मात्रा अंकित होगा। इसकी वजह से शराब दुकानदार MRP (यानी बोतल पर दर्ज कीमत) से अधिक रुपए नहीं ले पाएंगे। बिल पर आबकारी अधिकारी का नाम और नंबर भी दर्ज होगा। इस पर ग्राहक अपनी शिकायत भी फ़ौरन कर सकेगा। आबकारी अधिकारियों के मुताबिक, शराब में पहले ही सभी तरह के टैक्स ले लिए जाते हैं, इसलिए अलग से GST जैसा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। निर्धारित मूल्य पर ही शराब मिलेगी।

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