अब बैंक में अकाउंट न होने पर भी मिलेगी लॉकर सुविधा, RBI ने बदले नियम
अब बैंक में अकाउंट न होने पर भी मिलेगी लॉकर सुविधा, RBI ने बदले नियम
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नई दिल्‍ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल में बैंकों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आर्टिकल सुविधा को लेकर नए नियम जारी किए हैं. इसके लिए RBI ने बैंकिंग और टेक्नोलॉजी में बदलाव, कस्टमर्स की शिकायतों और बैंकों के साथ ही इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के सुझावों को ध्यान में रखते हुए किया है.

इसके तहत यदि आपका किसी बैंक के साथ कोई ट्रांसक्शन नहीं है, तो भी सभी नियमों का पालन करने के बाद आपको लॉकर की सुविधा दी जा सकती है. सरल, शब्‍दों में समझें तो अब किसी खास बैंक में लॉकर सुविधा लेने के लिए उसमें आपका खाता होना आवश्यक नहीं है. RBI के नए निर्देश 2022 से लागू होंगे. बैंकों के सामने कई बार ऐसे हालात आ सकते है कि अकाउंट होल्डर, लॉकर को ऑपरेट नहीं करता और न ही रेंट (Locker Rent) का भुगतान करता है. ऐसे में लॉकर रेंट के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बैंक अब लॉकर अलॉटमेंट के वक़्त टर्म डिपॉजिट ले सकेंगे. 

यह तीन वर्ष के रेंट और अन्य शुल्कों के बराबर होगा. इसके साथ ही कोई अप्रत्याशित स्थिति होने पर बैंक लॉकर को खोल भी सकेंगे. हालांकि, बैंकों के मौजूदा लॉकर होल्डर्स और ऑपरेटिव अकाउंट रखने वालों को टर्म डिपॉजिट नहीं चुकाना होगा. वहीं, अब बैंक को ब्रांच मर्जर, बंद करने या शिफ्ट करने की स्थिति में दो अख़बारों में नोटिस देना होगा. साथ ही कस्टमर्स को लॉकर बदलने या बंद करने का ऑप्शन देने के साथ कम से कम दो महीने पहले सूचना देनी होगी.

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