अब चौराहों पर नहीं दिखेगे होर्डिंग्स
अब चौराहों पर नहीं दिखेगे होर्डिंग्स
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भोपाल : प्रदेश की सड़कों पर जहाँ भी निकलो हर तरफ नज़र दौड़ाने पर एक ही चीज़ नज़र आती है और वह है विज्ञापनों के होर्डिंग्स और बैनर. चाहे कोई तिपहिया वाहन हो या सड़क किनारे की दीवार. हर तरफ सिर्फ विज्ञापन ही देखने को मिलते हैं. लेकिन अब प्रदेश की सरकार ने होर्डिंग्स को लेकर एक नया नियम तैयार किया है. इस नियम के तहत ही और इसके गाईडलाइन के हिसाब से ही अब प्रदेश में होर्डिंग्स और बैनर लगाए जा सकेंगे.

राज्य सरकार ने यह नियम हाइकोर्ट से मिले अल्टीमेटम के बाद तैयार किया है. इस नियम के अनुसार अब प्रदेश भर में चौराहों और तिराहों से 50 मीटर की दूरी तक कोई भी विज्ञापन नहीं दिखाई देगा. इतना ही नहीं इसके साँथ - साँथ सिर्फ यूनिपोल पर ही होर्डिंग्स लगाए जा सकेंगे. विज्ञापन के होर्डिंग्स पहले से निर्धारित की गयी कुछ चयनित सड़कों या इमारतों पर भी लगाए जा सकेंगे, और इसके लिए शुल्क भी निर्धारित किये जायेगे. मिली जानकारी की अनुसार सिर्फ 12 मीटर की सड़कों पर ही ये होर्डिंग्स लगाए जा सकेंगे, गलियों में होर्डिंग्स लगाने पर मनाही होगी.

गौरतलब है कि नगरीय विकास विभाग ने तकरीबन एक साल पहले ड्रॉफ्ट जारी किया था और दावे - आपत्तियां मांगे थे। जिस पर विभाग को तकरीबन 4 हज़ार दावे व आपत्तियां मिली थी. नए नियम के अनुसार विज्ञापन कि संख्या और जगह निर्धारित की गयी है, और नियम में यूनिपोल के के माध्यम से ही होर्डिंग लगाने का प्रावधान है. अब नए नियम के लागू होते ही प्रदेश में जगह - जगह जो विज्ञापनों की भरमार है उस पर अंकुश लगेगा. मध्यप्रदेश नगरीय विकास व आवास के प्रमुख सचिव श्री मलय श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा है कि "आउटडोर विज्ञापन नियमों को विधि विभाग से अनुमति मिल गई है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी।"

नियमो के अनुसार इस प्रकार विज्ञापनों पर लगेगा विराम-

यहाँ नहीं लगा सकेंगे होर्डिंग्स -

1- हैरीटेज या पुरातत्व महत्व के भवनो पर.
2- किसी भी प्रकार की मूर्तियों पर विज्ञापनों की पूर्ण मनाही.
3- शैक्षणिक संस्थानों, इंस्टिट्यूट या कॉलेज परिसर की दीवारों पर.
4- रोटरी (ट्रैफिक आईलैंड) पर भी होर्डिंग्स लगाने की अनुमति नहीं.    
5- अवैध होर्डिंग लगाने पर भरना पड़ेगा जुर्माना. अगर कोई कंपनी बिना परमिशन के होर्डिंग लगाती है तो उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जायेगा.

नियम की मुख्या बातें -

1- विज्ञापन खुद के तिपहिया व चार पहिया वाहनों पर लगाने पर शुल्क लिया जाएगा।  
2- सोर ऊर्जा की मदद से प्रकाशित विज्ञापन सस्ते होंगे।
3- नियम में निर्धारित आकार के हिसाब से साइन बोर्ड लगाने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 

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