अब ताज ट्रेपेजियम जोन में किया जा सकेगा निर्माण कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई पाबन्दी
अब ताज ट्रेपेजियम जोन में किया जा सकेगा निर्माण कार्य, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई पाबन्दी
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आगरा: शीर्ष अदालत द्वारा ताज ट्रेपेजियम जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है. शीर्ष अदालत ने ताज ट्रेपेजियम जोन में निर्माण को लेकर मार्च 2018 में प्रतिबन्ध लगा दिया था. विश्व के सात अजूबों में शामिल ताजमहल को प्रदूषण से सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायलय ने ताज ट्रेपेजियम जोन की घोषणा की थी. शीर्ष अदालत के आदेश पर 30 दिसंबर 1996 को ताज ट्रेपेजियम जोन घोषित किया गया था. 

उल्लेखनीय है कि ताज ट्रेपेजियम जोन में शीर्ष अदालत ने 2018 मार्च में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी थी. ताज ट्रेपेजियम जोन में 40 से ज्यादा संरक्षित स्मारक हैं. जिसमें तीन विश्व धरोहर स्थल जैसे ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी शामिल हैं. वहीं, शीर्ष अदालत द्वारा रोक हटाने के बाद अब सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की इजाजत से ताज ट्रेपेजियम जोन में बुनियादी सुविधाओं के लिए और गैर प्रदूषणकारी निर्माण कार्य हो सकेगा. शीर्ष अदालत द्वारा लगाई गई रोक के कारण इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता था. 

वहीं, अब शीर्ष अदालत ने इस पर लगी पाबन्दी को हटा दिया है. आपको बता दें कि ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) 10,400 वर्ग किमी का परिभाषित क्षेत्र है, जिस पर शीर्ष अदालत ने स्मारक को प्रदूषण से बचाने के 30 दिसंबर 1996 को फैसला दिया था. एक जनहित याचिका में ताजमहल को बचाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. जिसके जवाब में यह फैसला दिया गया और उद्योगों में कोयले/कोक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

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