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दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में तंबाकू की बिक्री पर लगाई गई रोक को चुनौती देने वाली तंबाकू बनाने वाली कंपनियों की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नोटिस जारी किया और याचिका पर जवाब मांगा है।
दिल्ली सरकार ने गुटका, खैनी और जर्दा सहित सभी चबाए जाने वाले तंबाकू पर रोक लगा दी है।
30 मार्च को सरकार की तरफ से किए गए फैसले में तंबाकू बनाने, संरक्षित रखने, वितरित करने और इसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
यह रोक तंबाकू से बने उन चीजों पर भी लगा दी गई है जिसमें अलग-अलग स्वाद, सुगंध और अन्य उत्पाद मिलाया गया हो।