झारखंड सरकार को मिली बड़ी कामयाबी, कोयला ब्लॉक आवंटन में केंद्र को SC का नोटिस
झारखंड सरकार को मिली बड़ी कामयाबी, कोयला ब्लॉक आवंटन में केंद्र को SC का नोटिस
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भारत के सर्वोच्च अदालत ने कोयला खदानों की नीलामी को चुनौती देने वाली झारखंड गवर्नमेंट की याचिका पर केंद्रीय गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. केंद्र ने 41 कोयला खदानों की नीलामी का निर्णय लिया है इनमें से नौ खदाने झारखंड में स्थिति है. 

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बीते महीने पीएम नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की थी जिसपर  झारखंड की हेमंत सोरेन गवर्नमेंट ने रोक लगाने की गुजारिश की. झारखंड गवर्नमेंट का मानना है कि विश्व में फैली महामारी की वजह से इन खदानों की नीलामी का उचित दाम नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन से आदिवासियों का जीवन भी प्रभावित हुआ है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को झारखंड गवर्नमेंट द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया. इसमें केंद्र द्वारा कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए प्रदेश में 9 कोयला ब्लॉक की नीलामी के निर्णय को चुनौती दी गई है.प्रदेश सरकार ने बताया है कि कोयला खनन का झारखंड की विशाल जनसंख्या और वन भूमि पर पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की जरूरत है. वही प्रदेश सरकार ने बताया कि केंद्र के नीलामी के निर्णय से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के आसार है. प्रदेश सरकार की ओर से यह याचिका वकील तपेश कुमार सिंह ने पेश की है. याचिका में खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम 14 मई 2020 की समाप्त होने की बात कही गई है और इसके अलावा नीलामी की प्रक्रिया को कानूनी रूप से सही नहीं बताया है.

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