हरियाणा: कर्ज़दार किसानों को जमीन नीलामी का नोटिस
हरियाणा: कर्ज़दार किसानों को जमीन नीलामी का नोटिस
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चंडीगढ़: हरियाणा की खट्टर सरकार एक तरफ तो किसानों के कर्जमाफी के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर क़र्ज़ न चुका पाने वाले किसानों को जींद प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की ओर से नोटिस जारी किए गए है. लगभग 150 किसानों को बैंक ने क़र्ज़ न चुका पाने के कारण ज़मीन नीलामी का नोटिस दिया है. इसके अलावा बैंक ने 4,500 किसानों को भी कर्ज की रकम की वसूली के सिलसिले में कानूनी नोटिस भी दिया है. नोटिस में बताया गया है कि अगर निर्धारित समय में क़र्ज़ जमा नहीं किया गया तो 30 मई को जमीन नीलाम कर दी जाएगी.

बैंक के इस कदम का हरियाणा की राजनितिक पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) ने विरोध किया है, INLD ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर 30 मई को किसानों की ज़मीन नीलाम नहीं होने देगी. इसके अलावा जुलाना के इनेलो विधायक परमेंद्र ढुल ने भी बैंक की कार्यवाही के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा है की बैंक द्वारा 'सरफासी कानून' का उल्लंघन किया गया है. इसपर बैंक अधिकारीयों ने कहा है कि 'सरफासी कानून' केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होता है, सहकारी बैंकों पर नहीं.

आपको बता दें कि 'सरफासी कानून' 1993 में बनाया गया था, जिसमे 2006 में संशोधित करते हुए कहा गया था कि एक लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक के कर्जदार किसान को कोई बैंक या दूसरी वित्तीय संस्था उसकी जमीन नीलामी करने का नोटिस नहीं दे सकती. लेकिन हरियाणा की सहकारी बैंक ने किसानों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. सवाल ये उठता है कि हज़ारों करोड़ का कर्ज लेकर हज़म कर जाने वाले, नेताओं, उद्योगपतियों के खिलाफ बैंक कोई कार्यवाही नहीं करती, जबकि जो किसान, बिना धुप छाँव की परवाह किए, कड़ी मेहनत से हमारे लिए अनाज पैदा करता है, उसी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है ? 

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