अगर इन वाहनों को नहीं दिया आगे निकलने का रास्ता तो कट जाएगा 10 हजार का चालान
अगर इन वाहनों को नहीं दिया आगे निकलने का रास्ता तो कट जाएगा 10 हजार का चालान
Share:

सड़क पर वाहन लेकर चलते समय यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। वहीं बहुत से लोग है जो यातायात नियमों का पालन ही नहीं करते हैं और अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हालाँकि अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका चालान कट सकता है। जी दरअसल कई बार लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वह यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि वह सभी यातायात नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। इस वजह से आज हम आपको ऐसे ही एक यातायात नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। आपको बता दें कि यह नियम इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता देने को लेकर है।

जी दरअसल, किसी भी मोटर वाहन चालक के लिए यह अनिवार्य है कि वह इमरजेंसी व्हीकल्स को आगे निकलने के लिए रास्ता दे। जी हाँ और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका चालान कट सकता है और उसे मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर आप पहले कभी गलती से इस नियम का उल्लंघन कर चुके हैं तो अब ध्यान रखें और इसका उल्लंघन न करें। क्योंकि अगर ऐसा करते पकड़े गए तो जुर्माना लगना तय है। आपको बता दें कि मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता ना देने पर भी आपका चालान कट सकता है। जी दरअसल, इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे- फायर ब्रिगेड वाहन और एम्बुलेंस को रास्ता देना जरूरी होता है। जी हाँ और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर मोटर चालकों का 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है।

केवल यही नहीं बल्कि संशोधित एमवी अधिनियम की धारा 194 (ई) के तहत, सड़क पर फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को फ्री पैसेज नहीं देने वाले वाले किसी भी मोटर चालक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस दौरान पुलिस के साथ-साथ मोटर वाहन विभाग के सहायक निरीक्षक उल्लंघन करने वालों से जुर्माना लगा सकते हैं और वसूल सकते हैं।

आधी रात को सुनसान सड़क पर फंस गए भाई-बहन, फरिश्ता बना स्विगी डिलीवरी बॉय

थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में इस माह होगी बढ़ोतरी

डुकाटी ने पेश की अपनी नई एडवेंचर बाइक, जानिए क्या होगी खासियत

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -