नोएडा: नोएडा प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि अगले वित्तीय वर्ष तक शहर में प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे. हालांकि यह निर्णय भी लिया गया है कि रेसिडेंशियल सेक्टर में कमर्शियल गतिविधि चलाने वालों पर गाज गिरेगी और जमीन का इस्तेमाल बदलने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.
नोएडा प्राधिकरण की 200वीं बैठक गुरुवार को सेक्टर 6 कार्यालय में हुई. इस बैठक में लगभग 35 एजेंडे बोर्ड के सामने रखे गए. सबसे पहले ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और कई दूसरे निगमों पर लोन की समीक्षा की गई. इस लोन पर साधारण ब्याज लगाकर धनराशि वसूलने का निर्णय लिया गया है. साथ ही रीशेड्यूलमेंट स्कीम टाइम एक्सटेंशन परिसंपत्तियों में व्यवसायिक गतिविधियों पर लगाम लगाने और रिटायर कर्मचारियों को कुछ दिनों के लिए निश्चित मानदेय रखने जैसे कई मुद्दों पर वार्ता हुई. बैठक का नेतृत्व व स्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने किया.
इस अवसर पर प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO नरेंद्र भूषण और यमुना अथॉरिटी के अरुण सिंह उपस्थित रहे. नोएडा शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें इस वित्त वर्ष में नहीं बढ़ाई जाएंगी, मतलब 31 मार्च 2021 तक वर्तमान प्रॉपर्टी की कीमतें शहर में लागू रहेंगी.
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