Apr 15 2016 08:43 PM
मुम्बई- ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट वालों के लिए यह खुश खबर है कि अब से उन्हें सेवा कर नहीं देना होगा. वित्त मंत्रालय ने व्यावसायिक संस्थानों को कुछ सेवाओं के लिए सेवा कर से मुक्ति दी है.
अंग्रेजी अख़बार ‘द टाईम्स आफ इण्डिया’ की खबर के मुताबिक ऐसी पंजीयन सेवाएँ जिनके लिए सालाना 5 हजार रुपए देने होते हैं, उनके लिए सर्विस टेक्स नही देना पड़ेगा.
वित्त विधेयक 2016 में सेवा कर का दायरा बढ़ा दिया है.सालाना 10 लाख से ज्यादा टर्न ओवर वाले व्यावसायिक संस्थानों को 1 अप्रैल से 15 फीसदी सर्विस टेक्स देना अनिवार्य हो गया है.जिन सेवाओं के लिए छूट दी गई है उनमें पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट शामिल हैं.
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
फोटो - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml
© 2024 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED