रेड जोन वालों को मिली है कई तरह की छूट लेकिन इंदौर में नहीं होंगी लागू
रेड जोन वालों को मिली है कई तरह की छूट लेकिन इंदौर में नहीं होंगी लागू
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इंदौर: आप सभी जानते ही हैं कि केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया और उसके साथ ही ग्रीन, ऑरेंज, रेड के अलावा कंटेनमेंट एरिया के लिए भी गाइडलाइन जारी की है. ऐसे में इंदौर में कल रात तक 1545 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए और यह रेड जोन में शामिल है और 30 हॉटस्पॉट प्रशासन घोषित कर चुका है. इसी के कारण कलेक्टर मनीष सिंह का स्पष्ट कहना है कि इंदौर में अभी किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है और केवल अत्यावश्यक सेवाओं को जो छूट दी गई है वही जारी रहेगी. जी दरअसल , कई लोगों को यह गलतफहमी हो गई कि निजी दफ्तरों के अलावा शराब, गुटखे-पान की दुकानें भी खुल सकती है, लेकिन प्रशासन ने दो टूक इस बात से साफ़ इनकार कर दिया है. इंदौर में कोरोना संक्रमण बना हुआ है और हर दिन नए-नए मरीज भी सामने आ रहे हैं.

बीते कल ही देख लीजिए 32 नए मरीज और मिले. 507 नमूनों की जांच में हालांकि 453 नेगेटिव भी पाए गए. जी हाँ, ऐसे में कलेक्टर श्री सिंह का स्पष्ट कहना है कि ''कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अभी लगातार कर्फ्यू और लॉकडाउन की सख्ती इसी तरह से जारी रहेगी और जो 30 हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं वहां तो किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जा रही है. ये वो हॉटस्पॉट हैं जहां पर 810 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं.'' आप सभी को बता दें कि इनमें खजराना, मोती तबेला, जूनी इंदौर, टाटपट्टी बाखल, अहिल्या पल्टन, जूना रिहाला, सदर बाजार, आजाद नगर, कड़ाव घाट, चंदन नगर, रानीपुरा, मदीना नगर, सुदामा नगर, छावनी, हाथीपाला, दौलतगंज, तंजीम नगर, राजमोहल्ला, नेहरू नगर, नयापुरा, पल्हर नगर, सिद्धिपुरम, सिकंदराबाद जैसे एरिया शामिल हैं. वहीं पहले से ही इंदौर में कर्फ्यू और लॉकडाउन वैसे भी बढ़ाए जाने की अनुशंसा मुख्यमंत्री से लेकर सांसद और विधायकों के अलावा अधिकारियों ने भी कर दी थी. इसी के साथ केन्द्र सरकार ने भी 17 मई तक इसे बढ़ा दिया.

आप जानते ही होंगे ग्रीन, ऑरेंज के अलावा रेड जोन में भी कुछ छूट देने की घोषणा की है, लेकिन इंदौर चूंकि कंटेनमेंट एरिया घोषित है और यहां पर अभी किसी तरह की नई छूट नहीं दी जाएगी. कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि ''डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत स्थानीय प्रशासन को अधिकार है कि वह गाइडलाइन में दिए गए प्रावधानों अनुकुल या विपरित निर्णय ले सकते हैं. इसके चलते इंदौर में ना तो चार पहिया वाहन, ना दुपहिया वाहन और ना ही 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ निजी दफ्तरों को खोलने या स्टेशनरी, मोबाइल, लैपटॉप की दुकानों या अन्य निर्माण सहित अन्य सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी.''

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