पेरोल के हकदार नहीं होंगे अब दोषी करार लोग
पेरोल के हकदार नहीं होंगे अब दोषी करार लोग
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मुंबई : अब उन दोषी लोगों को नियमित पेरोल नहीं मिल सकेगा, जो रेप, हत्या और डकैती के मामले में फंसे होकर जेल की सजा काट रहे है। दरअसल महाराष्ट्र की फड़नवीस सरकार ने कारागार संबंधी कानूनों में संशोधन कर दिया है और इसके बाद ऐसे लोग नियमित पेरोल का लाभ नहीं ले सकेंगे।

हाल ही में सरकार के कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव जैसे ही मंत्रियों के सामने आया, सभी ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। बताया गया है कि संशोधित कानून को अमली जामा पहनाने के निर्देश जारी कर दिये है।

इसलिये लिया निर्णय-

बताया जाता है कि कुछ दिन पहले ही एक कैदी पेरोल अवधि से फरार हो गया था। आगे इस तरह के मामले सामने न आये, इसलिये सरकार ने कानून में संशोधन करने का निर्णय लिया है। बताया गया है कि जो कैदी पेरोल अवधि में फरार हुआ था, वह हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पेरोल अवधि मिली, वह मौका देखकर फरार हो गया।

जानकारी के अनुसार पेरोल पर फरार कैदी का अता-पता अभी तक नहीं चल सका है। उक्त कैदी नासिक की जेल में बंद था। सरकार द्वारा कानून में किये गये संशोधन की पुष्टि अतिरिक्त महानेदशक कारागार बीके उपाध्याय ने की है।

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